प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना के तहत छोटे और मध्यम किसानों को हर चार महीने में 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। पिछली 20वीं किस्त में देशभर के 9.71 करोड़ किसानों के खातों में 20,843.44 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए थे। अब सरकार ने 21वीं किस्त का एडवांस कुछ बाढ़ प्रभावित राज्यों जैसे पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में सितंबर-अक्टूबर 2025 के दौरान भेजा है। लेकिन लगभग 9.35 करोड़ किसान अभी भी इस किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।   
   
   
     
किस्त रोकने का मुख्य कारण
     
कृषि मंत्रालय ने बताया कि कुछ किसानों की किस्तें अस्थायी रूप से रोकी गई हैं। इसके मुख्य कारणों में शामिल हैं, 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन अपने नाम कराना और परिवार के एक से अधिक सदस्य का योजना का लाभ लेना। इन मामलों में भुगतान केवल फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद किया जाएगा। किसान अपनी आवेदन स्थिति PM-KISAN पोर्टल के “Know Your Status (KYS)” सेक्शन, मोबाइल ऐप या किसान ई-मित्र चैटबॉट के माध्यम से चेक कर सकते हैं।
   
   
   
कौन ले सकता है इसका लाभ?
   
PM-Kisan योजना केवल छोटे और मध्यम किसानों के लिए है। योजना के दायरे से बाहर हैं वे लोग जिन्होंने संवैधानिक पद, मंत्री, सांसद, विधायक, महापौर या जिला पंचायत अध्यक्ष का पद वर्तमान या पहले संभाला हो; सरकारी अधिकारी या कर्मचारी (Group D और MTS छोड़कर); संस्थागत भूमिधारी, उच्च पेंशन वाले रिटायर्ड कर्मचारी या टैक्सपेयर्स; और पेशेवर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट।
   
   
   
क्या है आवेदन की शर्तेंकिसान सुनिश्चित करें कि उनका बैंक खाता आधार से लिंक हो, e-KYC पूरी हो, DBT ऑप्शन एक्टिव हो और लैंड वेरिफिकेशन पूरी हो। पंजीकरण PM-KISAN पोर्टल, मोबाइल ऐप या CSC के जरिए किया जा सकता है। आवेदन राज्य या केंद्र सरकार द्वारा सत्यापित होने पर मंजूर होता है और अगली किस्त में राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
   
  
किस्त रोकने का मुख्य कारण
कृषि मंत्रालय ने बताया कि कुछ किसानों की किस्तें अस्थायी रूप से रोकी गई हैं। इसके मुख्य कारणों में शामिल हैं, 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन अपने नाम कराना और परिवार के एक से अधिक सदस्य का योजना का लाभ लेना। इन मामलों में भुगतान केवल फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद किया जाएगा। किसान अपनी आवेदन स्थिति PM-KISAN पोर्टल के “Know Your Status (KYS)” सेक्शन, मोबाइल ऐप या किसान ई-मित्र चैटबॉट के माध्यम से चेक कर सकते हैं।
कौन ले सकता है इसका लाभ?
PM-Kisan योजना केवल छोटे और मध्यम किसानों के लिए है। योजना के दायरे से बाहर हैं वे लोग जिन्होंने संवैधानिक पद, मंत्री, सांसद, विधायक, महापौर या जिला पंचायत अध्यक्ष का पद वर्तमान या पहले संभाला हो; सरकारी अधिकारी या कर्मचारी (Group D और MTS छोड़कर); संस्थागत भूमिधारी, उच्च पेंशन वाले रिटायर्ड कर्मचारी या टैक्सपेयर्स; और पेशेवर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट।
क्या है आवेदन की शर्तेंकिसान सुनिश्चित करें कि उनका बैंक खाता आधार से लिंक हो, e-KYC पूरी हो, DBT ऑप्शन एक्टिव हो और लैंड वेरिफिकेशन पूरी हो। पंजीकरण PM-KISAN पोर्टल, मोबाइल ऐप या CSC के जरिए किया जा सकता है। आवेदन राज्य या केंद्र सरकार द्वारा सत्यापित होने पर मंजूर होता है और अगली किस्त में राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
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