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पंजाब के आरजीएनयूएल में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने संविधान के महत्व पर की बात

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पटियाला, 30 अगस्त . राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पंजाब 30-31 अगस्त को ‘भारतीय संविधान के पचहत्तर वर्ष: विश्व के प्रमुख संविधानों से तुलना’ विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है. भारतीय विधि संस्थान और अखिल भारतीय विधि शिक्षक कांग्रेस, New Delhi के सहयोग से यह सम्मेलन हो रहा है. भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ था. अपने 75 वर्षों के सफर में यह दुनिया के अग्रणी संविधानों में से एक बनकर उभरा है. भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पंजाब इस अंतराराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है.

उद्घाटन सत्र की शुरुआत सरस्वती वंदना और दीप प्रज्वलन के साथ एक औपचारिक शुरुआत के साथ हुई. अपने स्वागत भाषण में, न्यायमूर्ति शील नागू, मुख्य न्यायाधीश, पंजाब एवं Haryana उच्च न्यायालय और कुलाधिपति, राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पंजाब ने सम्मेलन के विषय का परिचय दिया. उन्होंने संविधान के महत्व पर बात की और इसे एक नैतिक दिशानिर्देश, भावी पीढ़ियों के लिए एक जीवंत प्रतिज्ञा और संविधान के दायरे और दायरे के रूप में वर्णित किया. उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णयों पर भी प्रकाश डाला.

श्रीलंका के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति पीटर मोहन मैत्री पेइरिस ने श्रीलंका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपने अनुभवों पर चर्चा की. उन्होंने एक अधिवक्ता और संयुक्त राष्ट्र में श्रीलंका के प्रतिनिधि के रूप में अपने अनुभवों पर भी चर्चा की. उन्होंने अंबेडकर की भविष्यवाणी को याद करते हुए कहा कि भारत की संवैधानिक सफलता, उसके संस्थागत स्वरूप से ज्यादा संविधान को लागू करने वाले नेताओं पर निर्भर करती है.

नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति बालकृष्ण ढकाल ने भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों की सराहना की. उन्होंने प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रावधानों की भी सराहना की. उन्होंने नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपने अनुभव साझा किए. उन्होंने नेपाल के संविधान के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा की. उन्होंने नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों का भी उल्लेख किया. उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रशंसा की. उन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों को भी सराहा. उन्होंने कहा कि नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों का पालन किया है.

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने अपनी चर्चा कानूनी सहायता और कानूनी सेवाओं के अधिकार के दायरे पर केंद्रित की. उन्होंने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रावधानों का उल्लेख किया. उन्होंने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, New Delhi (एनएएलएसए), राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएएलएसए) और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) की भूमिका पर भी चर्चा की. उन्होंने कानूनी सहायता और कानूनी सेवाओं के अधिकार के बढ़ते दायरे पर चर्चा की. उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णयों का भी उल्लेख किया. उन्होंने भारतीय संविधान के लचीलेपन का भी जिक्र किया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इसकी एक बुनियादी संरचना है, जिसे बदला नहीं जा सकता.

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति पंकज मिथल ने भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास पर चर्चा की. उन्होंने भारतीय संविधान के प्रावधानों की तुलना प्राचीन संस्कृति और सभ्यता से की. उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों जैसे एके गोपालन बनाम मद्रास राज्य (एआईआर 1950 एससी 27), खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (एआईआर 1963 एससी 1295) और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य ऐतिहासिक निर्णयों पर विचार व्यक्त किए. उन्होंने भारत के संविधान की तुलना विश्व के अन्य संविधानों से की.

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा की. उन्होंने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (एआईआर 1973, एससी 1641), मेनका गांधी बनाम भारत संघ (एआईआर 1978, एससी 597) और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य प्रमुख निर्णयों का भी उल्लेख किया. उन्होंने मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और भारत के संविधान के अन्य प्रावधानों पर चर्चा की. उन्होंने केंद्र-राज्य संबंध, भारत के चुनाव आयोग और सरकार के अन्य विभिन्न अंगों के बारे में भी बात की. न्यायमूर्ति दत्ता ने देश का मार्गदर्शन जारी रखने के लिए संविधान की सराहना की और बीआर अंबेडकर को उद्धृत किया, “संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, यह निश्चित रूप से अच्छा ही होगा क्योंकि जिन लोगों को इसे लागू करने के लिए नियुक्त किया जाता है, वे अच्छे लोग होते हैं.”

उद्घाटन सत्र का समापन डॉ. इवनीत कौर वालिया, रजिस्ट्रार, आरजीएनयूएल, पंजाब के संबोधन और धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ. उन्होंने गणमान्य व्यक्तियों, सहयोगियों और प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया और साथ ही तुलनात्मक संवैधानिक अध्ययन के प्रति भारतीय विधिक शिक्षा जगत की शैक्षणिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की. उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा की गई गहन चर्चा की सराहना की.

उन्होंने आरजीएनयूएल के निरंतर सहयोग और समर्थन के लिए पंजाब एवं Haryana उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और आरजीएनयूएल, पंजाब के कुलाधिपति, न्यायमूर्ति शील नागू का धन्यवाद किया. उन्होंने ऐसे शैक्षणिक वातावरण को बढ़ावा देने के लिए मुख्य न्यायाधीश के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि विश्वविद्यालय उनके नेतृत्व में ऐसे कई कार्यक्रम और अन्य शैक्षणिक गतिविधियां आयोजित कर रहा है. आरजीएनयूएल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संविधान के सम्मान में इस तरह के आयोजन करने वाले अग्रणी विश्वविद्यालयों में से एक है.

यह सम्मेलन हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जा रहा है. इस सम्मेलन में तकनीकी सत्रों को विभाजित किया गया है, जहां अधिवक्ताओं, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और छात्रों द्वारा भारत के संविधान और दुनिया के अन्य प्रमुख संविधानों के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा की जाएगी.

सम्मेलन ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को आकार देने और घरेलू कानून को अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के अनुरूप बनाने में संवैधानिक मूल्यों के महत्व पर प्रकाश डाला. संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान और कई अन्य देशों के अनुभवों का लाभ उठाकर इन सत्रों ने संविधानों के विकास, स्थायित्व और सामाजिक-राजनीतिक उथल-पुथल के प्रति उनकी प्रतिक्रिया की तुलनात्मक समझ को सुगम बनाया. बातचीत सिर्फ पाठ्य व्याख्याओं तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि जीवंत वास्तविकताओं, उपनिवेशवाद के उन्मूलन, स्वदेशी परंपराओं और असमानताओं को दूर करने में कानून की भूमिका तक भी विस्तारित हुई.

डीकेपी/

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