रांची, 10 नवंबर . Jharkhand हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा कि राज्य में नगर निगमों और नगर निकायों के चुनाव कब तक कराए जाएंगे? कोर्ट ने आयोग से चुनाव की संभावित तिथियों के बारे में रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने आयोग को यह बताने को कहा कि किन वजहों से चुनाव की घोषणा नहीं हो पा रही है और इसके लिए Government की ओर से कौन से कदम उठाए जाने जरूरी हैं.
जस्टिस आनंदा सेन की बेंच ने Monday को Jharkhand में लंबे समय से नगर निगम और नगर निकायों के चुनाव नहीं कराए जाने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए. अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 24 नवंबर की तारीख निर्धारित की है.
सुनवाई के दौरान राज्य Government की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि नगर निगमों और निकायों में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के उद्देश्य से कराए गए ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी गई है. उन्होंने कहा कि सीटों के आरक्षण और जनसंख्या सूची जैसे कुछ बिंदुओं से संबंधित जानकारी आयोग की ओर से मांगी गई है, जिसे Government जल्द ही उपलब्ध करा देगी. इसके बाद चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी.
वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने अदालत को बताया कि राज्य Government की ओर से अब तक सीटों के आरक्षण से संबंधित स्पष्ट रिपोर्ट आयोग को प्राप्त नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव की तैयारियों में आयोग जुट जाएगा. आयोग को चुनाव कराए जाने की प्रक्रिया पूरी करने में लगभग तीन महीने का समय लगेगा.
इस मामले में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने पक्ष रखा. प्रार्थी रोशनी खलखो और रीना कुमारी की ओर से यह अवमानना याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ताओं ने अदालत के उस आदेश के अनुपालन की मांग की है, जिसमें नगर निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था.
बता दें कि जस्टिस आनंदा सेन की बेंच ने रांची नगर निगम की निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो की ओर से याचिका की सुनवाई के बाद 4 जनवरी 2024 को निर्देश दिया था कि राज्य के सभी नगर निकायों के चुनाव तीन सप्ताह के भीतर कराए जाएं. इस आदेश का आज तक अनुपालन नहीं हुआ है. इसे लेकर कोर्ट में खलखो की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई है. Jharkhand में 48 शहरी निकाय हैं. इनमें से 12 शहरी निकायों के चुनाव जून 2020 से लंबित हैं, जबकि अन्य नगर निकायों का कार्यकाल भी अप्रैल 2023 में समाप्त हो चुका है.
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एसएनसी/डीकेपी
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