पटना: पहला चरण के मतदान के लिए बिहार तैयार है। मंगलवार 4 नवंबर की शाम 5 बजते ही 18 जिलों की 121 सीटों पर चुनाव प्रचार का शोरगुल थम गया। नेताओं के भाषणों और रैलियों की गहमागहमी समाप्त हो गई। अब सारा दारोमदार जमीनी संपर्क और मतदाताओं के निर्णय पर है। 6 नवंबर को होने वाले इस पहले चरण के मतदान में पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, नालंदा और मुंगेर समेत कई महत्वपूर्ण जिलों के मतदाता अपनी सरकार चुनने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। प्रशासन ने इस बड़े चुनावी आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसमें सुरक्षा और मतदान के समय का विशेष ध्यान रखा गया है।
18 जिलों की 121 सीटों पर मतदानपहले चरण में कुल 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। ये जिले हैं: पटना, भोजपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और नालंदा। इन सभी क्षेत्रों में उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए ये चरण सबसे ज्यादा अहम है क्योंकि किसी सरकार बनेगी इसकी आहट आने लगेगी।
कुछ बूथों पर मतदान के समय में बदलावआमतौर पर मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक है, लेकिन चुनाव आयोग ने सुरक्षा और स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए कुछ क्षेत्रों में समय सीमा कम रखी है।
मतदान के दिन सवैतनिक अवकाशचुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतदान के दिन यानी 6 नवंबर को सभी कर्मचारियों के लिए सवैतनिक अवकाश (Paid Holiday) रहेगा। ये सुविधा किसी भी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या अन्य स्थानों पर नियोजित हर उस व्यक्ति के लिए मंजूर की जाएगी, जिसे मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। ताकि कोई भी नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित न रहे।
वोट डालने के लिए 12 दस्तावेज मान्यमतदान के लिए अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने 12 दस्तावेजों को मान्य किया है। मतदाता इनमें से किसी भी एक दस्तावेज का उपयोग कर सकते हैं।
आधार कार्ड मनरेगा जॉब कार्ड बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड भारतीय पासपोर्ट फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड/स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय योजना के तहत) एनपीआर के तहत आरजीआई का स्मार्ट कार्ड केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र यूडीआइडी कार्ड (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)
ओपिनियन/एग्जिट पोल पर बैनचुनाव आयोग ने ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया है।
18 जिलों की 121 सीटों पर मतदानपहले चरण में कुल 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। ये जिले हैं: पटना, भोजपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और नालंदा। इन सभी क्षेत्रों में उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए ये चरण सबसे ज्यादा अहम है क्योंकि किसी सरकार बनेगी इसकी आहट आने लगेगी।
कुछ बूथों पर मतदान के समय में बदलावआमतौर पर मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक है, लेकिन चुनाव आयोग ने सुरक्षा और स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए कुछ क्षेत्रों में समय सीमा कम रखी है।
- शाम 5 बजे तक वोटिंग: सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर और महिषी, तथा मुंगेर के तारापुर, मुंगेर और जमालपुर विधानसभा क्षेत्रों के सभी बूथों पर।
- सूर्यगढ़ा विधानसभा: इस क्षेत्र के 56 चिन्हित बूथों (जैसे बूथ संख्या 168, 169, 228, 229, 231 से 234 समेत 56 बूथ) पर भी वोटिंग शाम 5 बजे तक ही चलेगी।
- शाम 6 बजे तक वोटिंग: सूर्यगढ़ा के बाकी बूथों और इसी चरण के अन्य सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा।
मतदान के दिन सवैतनिक अवकाशचुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतदान के दिन यानी 6 नवंबर को सभी कर्मचारियों के लिए सवैतनिक अवकाश (Paid Holiday) रहेगा। ये सुविधा किसी भी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या अन्य स्थानों पर नियोजित हर उस व्यक्ति के लिए मंजूर की जाएगी, जिसे मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। ताकि कोई भी नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित न रहे।
वोट डालने के लिए 12 दस्तावेज मान्यमतदान के लिए अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने 12 दस्तावेजों को मान्य किया है। मतदाता इनमें से किसी भी एक दस्तावेज का उपयोग कर सकते हैं।
ओपिनियन/एग्जिट पोल पर बैनचुनाव आयोग ने ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- ओपिनियन पोल: मतदान समाप्ति के लिए तय अवधि से 48 घंटे पहले तक किसी भी प्रकार के ओपिनियन पोल या चुनाव सर्वेक्षण परिणामों के प्रदर्शन पर रोक रहेगी।
- एग्जिट पोल: 6 नवंबर की सुबह 7 बजे से लेकर 11 नवंबर की शाम 6.30 बजे के बीच एग्जिट पोल का आयोजन करने या उनके परिणामों के प्रकाशन पर भी सख्त प्रतिबंध लागू रहेगा।
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