तरनतारन : पंजाब में आम आदमी पार्टी की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। अब खडूर साहिब से आप के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को सजा सुनाई गई है। उनके साथ छह पुलिसवालों समेत दस लोगों को कोर्ट ने दोषी पाया। मामला 13 साल पहले एक महिला से छेड़छाड़ और मारपीट करने का है। फैसला तरनतारन की जिला अदालत ने सुनाया। दोषसिद्धि के बाद, विधायक और अन्य आरोपियों को हिरासत में लेकर तरनतारन जिले के पट्टी कस्बे की उप-जेल भेज दिया गया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रेम कुमार ने कहा कि सजा पर फैसला शुक्रवार को सुनाया जाएगा। पीड़िता के वकील अमित धवन ने बताया कि पुलिस ने विधायक समेत आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। धवन के अनुसार, पीड़िता ने कहा कि वह खुश है कि न्याय मिला और उसका 13 साल और छह महीने का इंतजार रंग लाया।
टैक्सी चलाते थे मनजिंदर सिंह लालपुरा2013 में घटना के समय, लालपुरा टैक्सी चालक के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने 2022 का विधानसभा चुनाव तरनतारन जिले के खडूर साहिब विधानसभा क्षेत्र से आप के टिकट पर लड़ा, जिसमें उन्हें 55,756 वोट मिले और उन्होंने दो बार के कांग्रेस विधायक रमनजीत सिंह सिक्की को लगभग 16,500 वोटों से हराया।
क्या हुई थी घटनायह घटना 4 सितंबर, 2013 को हुई थी। उस समय 19 वर्षीय दलित महिला और उसके परिवार के सदस्य एक शादी समारोह में गए थे, जब एक टैक्सी चालक और कुछ अन्य लोगों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। उसने विरोध किया, लेकिन छेड़छाड़ करने वालों ने उसके साथ मारपीट की। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची, लेकिन उन्होंने भी महिला के साथ मारपीट की। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और अधिकारियों को पीड़िता के परिवार को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया।
12 आरोपियों में एक की हुई मौतधवन ने बताया कि 12 आरोपियों में से एक परमजीत सिंह की मुकदमे के दौरान मौत हो गई। गिरफ्तार किए गए आठ लोगों में लालपुरा उर्फ सभा, रविंदर सिंह, कवलदीप सिंह और पूर्व पुलिसकर्मी दविंदर कुमार, सारज सिंह, अश्विनी कुमार, तरसेम सिंह और हरजिंदर सिंह शामिल हैं। तीन अन्य दोषियों - गुरदीप राज, गगनदीप सिंह और नरिंदरजीत सिंह - को अभी गिरफ्तार किया जाना बाकी है। नरिंदरजीत भी एक पुलिसकर्मी था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रेम कुमार ने कहा कि सजा पर फैसला शुक्रवार को सुनाया जाएगा। पीड़िता के वकील अमित धवन ने बताया कि पुलिस ने विधायक समेत आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। धवन के अनुसार, पीड़िता ने कहा कि वह खुश है कि न्याय मिला और उसका 13 साल और छह महीने का इंतजार रंग लाया।
टैक्सी चलाते थे मनजिंदर सिंह लालपुरा2013 में घटना के समय, लालपुरा टैक्सी चालक के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने 2022 का विधानसभा चुनाव तरनतारन जिले के खडूर साहिब विधानसभा क्षेत्र से आप के टिकट पर लड़ा, जिसमें उन्हें 55,756 वोट मिले और उन्होंने दो बार के कांग्रेस विधायक रमनजीत सिंह सिक्की को लगभग 16,500 वोटों से हराया।
क्या हुई थी घटनायह घटना 4 सितंबर, 2013 को हुई थी। उस समय 19 वर्षीय दलित महिला और उसके परिवार के सदस्य एक शादी समारोह में गए थे, जब एक टैक्सी चालक और कुछ अन्य लोगों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। उसने विरोध किया, लेकिन छेड़छाड़ करने वालों ने उसके साथ मारपीट की। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची, लेकिन उन्होंने भी महिला के साथ मारपीट की। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और अधिकारियों को पीड़िता के परिवार को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया।
12 आरोपियों में एक की हुई मौतधवन ने बताया कि 12 आरोपियों में से एक परमजीत सिंह की मुकदमे के दौरान मौत हो गई। गिरफ्तार किए गए आठ लोगों में लालपुरा उर्फ सभा, रविंदर सिंह, कवलदीप सिंह और पूर्व पुलिसकर्मी दविंदर कुमार, सारज सिंह, अश्विनी कुमार, तरसेम सिंह और हरजिंदर सिंह शामिल हैं। तीन अन्य दोषियों - गुरदीप राज, गगनदीप सिंह और नरिंदरजीत सिंह - को अभी गिरफ्तार किया जाना बाकी है। नरिंदरजीत भी एक पुलिसकर्मी था।
You may also like
IP69 रेटिंग और 360° आर्मर डिज़ाइन के साथ आ रहा है Oppo F31 – गिरने पर भी नहीं होगा खराब?
महिलाओं में बाल झड़ना, पीली त्वचा और चक्कर, आयरन की कमी के बड़े अलार्म!
BGMI 4.0 में नया Mortar हथियार और redesigned Erangel – गेमर्स के लिए बड़ा बदलाव
दलीप ट्रॉफी : यश राठौड़ की 194 रन की पारी के दम पर दक्षिण क्षेत्र के खिलाफ मजबूत स्थिति में मध्य क्षेत्र
Redmi A4 5G, Realme P3 Lite या Infinix Note 50x – कैमरा और गेमिंग में कौन है सबसे दमदार?