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Jolt To Shilpa Shetty: धोखाधड़ी मामले में शिल्पा शेट्टी को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका, अदालत ने पहले ये काम करने की रख दी शर्त

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मुंबई। 60 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में बॉलीवुड एक्टर शिल्पा शेट्टी को बॉम्बे हाईकोर्ट से जोर का झटका लगा है। शिल्पा शेट्टी ने कोलंबो जाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट से मंजूरी मांगी थी, लेकिन अदालत ने इसके लिए उनके सामने शर्त रख दी है। इस शर्त को पूरा करने पर ही बॉम्बे हाईकोर्ट तय करेगा कि शिल्पा शेट्टी को कोलंबो जाने की इजाजत दी जाए या नहीं। धोखाधड़ी के इस मामले में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा मुख्य आरोपी हैं।

करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी किया हुआ है। लुकआउट सर्कुलर की वजह से शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा बिना कोर्ट की मंजूरी के देश नहीं छोड़ सकते। बॉम्बे हाईकोर्ट में शिल्पा शेट्टी के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को यूट्यूब के एक ईवेंट में हिस्सा लेने कोलंबो जाना है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि यूट्यूब का ईवेंट 25 से 29 अक्टूबर तक है। इस पर कोर्ट ने शिल्पा के वकील से पूछा कि ईवेंट में शामिल होने के लिए इन्विटेशन है? इस पर एक्टर के वकील ने कहा कि यात्रा करने की मंजूरी मिलने से पहले इन्विटेशन नहीं मिलेगा। ईवेंट वालों से फोन पर बात हुई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि पहले धोखाधड़ी वाले 60 करोड़ रुपए दीजिए। फिर इस बारे में विचार करेंगे।

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बॉम्बे के ही कारोबारी दीपक कोठारी ने शिकायत की थी कि साल 2015 से 2023 के बीच उन्होंने राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की कंपनी बेस्ट डील प्राइवेट लिमिटेड में 60.48 करोड़ रुपए लगाए थे। कोठारी का आरोप है कि कंपनी के कारोबार में विस्तार के नाम पर उनसे रकम ली गई। उनको फायदा देने की बात थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। करोड़ों की ये रकम भी वापस न मिलने का आरोप दीपक कोठारी ने लगाया है। धोखाधड़ी का केस दर्ज करने के बाद ईओडब्ल्यू ने बीते दिनों राज कुंद्रा से 5 घंटे तक पूछताछ की थी। राज कुंद्रा ने एक बयान जारी कर कहा था कि वो जांच के हर दौर में पूरा सहयोग करते रहे हैं। शिल्पा शेट्टी के पति ने ये भी बताया था कि साल 2016 में कंपनी के बंद होने के बावजूद मांगे गए सभी दस्तावेज उन्होंने दिए हैं।

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