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Chief Election Commissioner Press Conference : वोटर लिस्ट में जुड़वाने को लेकर चुनाव आयुक्त ने दी जानकारी, SIR की आलोचना करने वालों को भी दिया जवाब

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नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ उन्होंने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने से लेकर लोगों के मन में उठने वाले सवालों का जवाब दिया। इसके अलावा चुनाव आयुक्त ने बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान को लेकर भी स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने विपक्ष के द्वारा SIR की आलोचना किए जाने पर एक बार फिर चुनाव आयोग का पक्ष रखा। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने चुनाव संबंधी अन्य प्रक्रियाओं के बारे में भी विस्तार से बताया और लोगों का भ्रम दूर करने का प्रयास किया।

अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के दस दिन पहले तक वो शख्स अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकता है। चुनाव आयुक्त ने बताया कि इसके लिए फॉर्म 6 को भरना होगा। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है या फिर बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क करके भी वोटिंग लिस्ट में नाम जुड़वाया जा सकता है। एक सवाल के जवाब में सीईसी ने यह भी स्पष्ट किया कि वोटिंग के दौरान जो महिलाएं बुर्के में मतदान के लिए आएंगी उनकी पहचान के लिए हर बूथ आंगनबाड़ी सेविकाएं मौजूद रहेंगी। बूथ पर बकायदा पर्दा लगाया जाएगा और पहचान पत्र से चेहरा मिलाकर ही वोट डालने दिया जाएगा।

सीईसी ज्ञानेश कुमार ने बताया कि SIR अभियान को लेकर बहुत कुछ कहा गया। मैं एक बार फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सिर्फ उन लोगों का नाम ही वोटर लिस्ट से हटाया गया है जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो लोग भारत के नागरिक नहीं हैं अथवा ऐसे लोग जो जगह से मतदाता हैं और ऐसे नागरिक जो अब स्थाई रूप से दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो गए हैं। इसके अलावा किसी भी वोटर का नाम मतदाता सूची से काटा नहीं गया है।

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