इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि सोशल मीडिया पोस्ट को लाइक करना उसे प्रसारित या प्रकाशित करने के बराबर नहीं है और ऐसा करने पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 लागू नहीं होगी जो अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री से संबंधित है। न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने आगरा के इमरान खान के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की।
You may also like
भारतीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल दो दिवसीय नेपाल दौरे पर काठमांडू पहुंचे
बेंगलुरु में विंग कमांडर की मारपीट वाले मामले में आया मोड़, नए वीडियो से पलटी कहानी
ऑल-टाइम हाई पर सोना, पहली बार 1,00,000 रुपये पहुंची कीमत
फ्रांस की अनियास लुइस बनी उत्तराखंड की दुल्हन, प्रेम कहानी का हुआ अंत
जेल से बाहर आते ही गर्लफ्रेंड को बुलाया जंगल, फिर दोनों ने किया कुछ ऐसा हो गया लव स्टोरी का दी एंड ι