भोपाल, 06 नवंबर (Udaipur Kiran) . Madhya Pradesh में बाइक पर पीछे बैठने वाले लोगों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. चार साल से बड़े उम्र के बच्चे से लेकर गाड़ी की पीछे वाली सीट पर बैठने वाले लोगों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. ऐसा नहीं करने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी. ट्रैफिक पुलिस नए नियम को लागू करने से पहले कुछ दिनों से लोगों को इसके बारे में जानकारी दे रही थी. आज गुरुवार से सख्ती शुरू हो जाएगी और बिना हेलमेट नहीं पहनने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी.
दरअसल, प्रदेश में प्रतिवर्ष छह से सात हजार दोपहिया वाहन चालक और सवारी की Road Accident ओं में मौत हो रही है. इसका बड़ा कारण यह है कि लगभग 80 प्रतिशत वाहन चालक हेलमेट नहीं पहन रहे हैं. इस कारण अब पुलिस प्रदेश भर में अभियान चलाकर हेलमेट नहीं लगाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी. आज गुरुवार से इसके लिए विशेष अभियान की शुरुआत हो रही है जो लगातार चलेगा. दोपहिया वाहन पर सवार दूसरी सवारी के लिए भी हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा.
पुलिस मुख्यालय द्वारा जानकारी दी गई है कि एडीजी पीटीआरआई के निर्देशानुसार भोपाल ट्रैफिक पुलिस चौराहा-तिराहों पर हेलमेट न पहनने वालों को के खिलाफ चालानी कार्रवाई करेगी. चेकिंग के लिए पुलिस के चारों जोन में 4-4 पॉइंट बनाए जा रहे हैं. इनके अलावा, एक-एक चलित टीम भी हर जोन में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करेगी. पुलिस की कोशिश है कि सभी चालान पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस ) मशीन से बनाए जाएं. जो लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं करते उन्हें भी चालान की रसीद पीओएस से ही दी जाएगी.
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अभियान के दौरान ओला, उबर और रैपीडो जैसे वाहन चालकों और इन पर सवार होने वाले यात्रियों के भी हेलमेट चेक किए जाएंगे. अगर पुलिस की कार्रवाई से बचना है, तो इन कंपनियों से राइड लेने के दौरान अपना हेलमेट लेकर बतौर पिलियन राइडर सवार होना होगा.
इस अभियान में सबसे अधिक सख्ती भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में की जाएगी. कारण, इन जिलों में सड़क हादसे और मौतों की संख्या अधिक है. वर्ष 2024 में प्रदेश में 14,791 लोगों की मौत Road Accident ओं में हुई. जिसमें इंदौर शहर में 2425, ग्रामीण में 290, भोपाल शहर में 945 और ग्रामीण में 235, उज्जैन में 1536, जबलपुर में 2035 और ग्वालियर में 1049 लोगों की मौत हुई. यानी इन पांच जिलों में 8,515 लोगों की मौत हुई जो कुल मौतों का 58 प्रतिशत है. यही कारण है कि इन जिलों में अभियान के अंतर्गत बहुत अधिक सख्ती की जानी है.
डीजीपी पुलिस प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (पीटीआरआई) टीके विद्यार्थी ने बताया कि हेलमेट नहीं पहनने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. सभी जिलों में हर दिन की कार्रवाई की जानकारी एकत्र की जाएगी. यह अभियान लगातार चलेगा. नए नियम के मुताबिक, चार साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को सार्वजनिक जगहों पर टू-व्हीलर चलाते समय हेलमेट पहनना जरूरी है. सिर्फ पगड़ी पहनने वाले सिखों को ही इससे छूट है.
(Udaipur Kiran) तोमर
You may also like

BB 19: अशनूर ने उतारी तान्या मित्तल की नकल, इलायची पानी लेकर अमल के पीछे दौड़ीं, गलत इंग्लिश बोला, सब लोटपोट हुए

ऑस्ट्रेलिया ने चौथे T20I में टीम इंडिया को दिया पहले बल्लेबाजी का न्यौता,ट्रैविस हेड समेत 4 खिलाड़ी बाहर

PM Modi On Infiltrators: 'एनडीए सरकार घुसपैठियों की पहचान में जुटी है…आरजेडी और कांग्रेस इन्हें बचाने में', बिहार की जनसभा में पीएम मोदी ने बोला विपक्ष पर हमला

भोपाल में कांग्रेस पर बरसे मंत्री विश्वास सारंग, कहा- हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ना कांग्रेस की आदत

IPL 2026 से पहले बिकेगी RCB, अडानी समेत इन 5 में लगी होड़, अब इस टीम से खेलते नजर आयेंगे विराट कोहली




