फिरोजाबाद, 13 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) .न्यायालय ने Monday को नाबालिग बच्ची की गलत नीयत से हत्या कर शव खेत में छिपाने के दोषी को महज 22 दिन में विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने Monday को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोषी पर 62 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
थाना रजावली के गढ़ी पांडेय निवासी देवेंद्र सिंह ने 27 अगस्त को अपनी 10 वर्षीय नाबालिग पुत्री के गुम होने का मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस टीम ने अपर्हता की तलाश की तो उसका शव बाजरे के खेत में मिला. ब्लाइंड मर्डर के खुलासे के लिए गठित पुलिस की 5 टीमों ने साक्ष्य संकलन कर 3 दिन के अंदर अभियुक्त ध्यानपाल उर्फ पप्पू पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम गढ़ी पाण्डेय को गिरफ्तार कर लिया. उसके कब्जे से अपर्हता का मोबाइल बरामद हुआ.
पुलिस टीम ने साक्ष्य एकत्रित कर मात्र 8 दिन में अभियुक्त ध्यानपाल उर्फ पप्पू के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया.
मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाक्सो मुमताज अली के न्यायालय में हुई. विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया कि न्यायालय में बच्ची के पिता, माँ, चाचा, डॉक्टरों, विवेवचक एवं प्रधानाचार्य के बयान दर्ज कराए गए. न्यायालय ने गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त ध्यानपाल उर्फ पप्पू को दोषी पाए जाने पर उम्रकैद की सजा सुनाई है. न्यायालय का यह फैसला महज 22 दिनों में सुनाया है.
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
You may also like
अब अपने PF खाते से निकाल पाएंगे पूरा पैसा! नया नियम
गाड़ी की टंकी फुल कराने जा रहे हैं? रुकिए! पहले जान लें आज पेट्रोल-डीजल के नए दाम
अब Disney+ Hotstar का सब्सक्रिप्शन कभी नहीं होगा फेल! PhonePe लाया वो फीचर, जिसका सबको था इंतज़ार
साउथ अफ्रीका की जीत से टीम इंडिया को हुआ नुकसान, World Cup 2025 Points Table में हो गई उलटफेर
जयपुर में टोंक रोड को भैरों सिंह शेखावत के नाम पर करने का प्रस्ताव अब तक अधर में लटका