Prayagraj, 31 अक्टूबर (Udaipur Kiran) . उप्र पुलिस द्वारा चलाए जा रहे आपरेशन कन्वेंशन के तहत Prayagraj के करछना पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी के चलते शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कक्ष संख्या-01 Prayagraj के न्यायाधीश ने हत्या मामले के पांच आरोपितों के खिलाफ दोष सिद्ध होने के बाद पचास-पचास हजार के अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया. यह जानकारी पुलिस उपायुक्त यमुनानगर विवेक चन्द्र यादव ने दी.
उन्होंने बताया कि Prayagraj जिले के करछना थाने में 31 मई वर्ष 2015 को इसी थाना क्षेत्र के हिन्दुपुर गांव निवासी राकेश राज सिंह, अजय राज सिंह ,ऋतुराज सिंह ,जयराज सिंह पुत्रगण सत्यराज सिंह और सत्यराज सिंह पुत्र स्वर्गीय गिरराज सिंह के खिलाफ धारा-147, 148,149,302 भा0द0वि0 व 7 सी. एल.ए. एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया.
पुलिस टीम ने 19 अगस्त 2015 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के परिणामस्वरूप न्यायालय ने शुक्रवार को सजा सुनाया. न्यायालय ने धारा-302 भा.द.वि. में आजीवन कारावास व 50-50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया .
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 में उक्त सभी आरोपितों ने एकराय होकर वादी के भाईयों को सीएचसी करछना में घुस कर गोली मार कर हत्या कर दी थी .
—————
(Udaipur Kiran) / रामबहादुर पाल
You may also like

रोड पर खड़े होकर ठेले वाले को समझाया, भीड़ आएगी, जाम मत लगाना... हापुड़ DM अभिषेक पांडेय का देखिए ये रूप

डायना पेंटी: बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेस जो उम्र के भेदभाव पर बोलीं खुलकर

पत्नीˈ के कपड़े पहनता था पति पहले समझी मजाक. फिर करवाते दिखा कुछ ऐसा हुई बेहोश﹒

देवर की शादी में 'लो चली मैं' गाने पर जमकर झूमी भाभी, लगाए ऐसे जोरदार ठुमके कि मिनटों में वायरल हो गया Video

गुरूनानक सभा ने पुलिस अधिकारियों संग बैठक कर ट्रैफिक पर बनाई रणनीति




