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राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के तहत तीन मसौदा नियमों पर जनता से टिप्पणियां आमंत्रित

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New Delhi, 15 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 के तहत तीन अहम मसौदा नियमों पर जनता और हितधारकों से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की हैं.

इसमें शामिल हैं-

1. राष्ट्रीय खेल प्रशासन (राष्ट्रीय खेल निकाय) नियम

2. राष्ट्रीय खेल प्रशासन (राष्ट्रीय खेल बोर्ड) नियम

3. राष्ट्रीय खेल प्रशासन (राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण) नियम

यह अधिनियम लोकसभा में 11 अगस्त 2025 और राज्यसभा में 12 अगस्त 2025 को पारित हुआ था. 18 अगस्त को President की मंजूरी के बाद इसे राजपत्र में अधिसूचित किया गया. इस कानून का उद्देश्य खेल निकायों के प्रशासन में पारदर्शिता लाना, खिलाड़ियों के हितों की रक्षा करना और देश में खेलों के संचालन व संवर्धन के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करना है.

मसौदा नियमों की प्रमुख बातें:

1. राष्ट्रीय खेल निकाय नियम:

-उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों को शामिल करने की व्यवस्था.

-आम सभा और कार्यकारी समिति की संरचना तय.

-चुनाव प्रक्रिया और सदस्यों के लिए अयोग्यता मानदंड निर्धारित.

-राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल का गठन.

-संबद्ध इकाइयों के पंजीकरण और समय-समय पर अद्यतन की प्रक्रिया.

2. राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम:

-बोर्ड की संरचना और कार्य निर्धारित.

-खोज-सह-चयन समिति का गठन.

-अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया.

-स्टाफ व्यवस्था और विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार द्वारा छूट का प्रावधान.

3. राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण नियम:

-न्यायाधिकरण की संस्थागत संरचना परिभाषित.

-अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों की नियुक्ति, कार्यकाल व सेवा शर्तें.

-खेल विवादों के त्वरित निपटारे के लिए शक्तियां और प्रक्रियाएं तय.

जनता से सुझाव आमंत्रित

मंत्रालय ने इन मसौदा नियमों पर 30 दिनों के भीतर जनता और हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगी है. इच्छुक लोग अपनी टिप्पणियां डाक द्वारा निदेशक (गवर्नेंस 1), हॉल नं. 103, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, लोधी रोड, नई दिल्ली को भेज सकते हैं या ईमेल के माध्यम से rules-nsga2025@sports.gov.in पर भेज सकते हैं. टिप्पणियां भेजने की अंतिम तिथि: 14 नवंबर 2025.

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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा

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