नई दिल्ली, 19 मई . वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) ने ब्रोकरों के लिए कारोबार करने में आसानी बढ़ाने के लिए विनियामक स्पष्टता प्रदान करते हुए नियमों में संशोधन किया है. आर्थिक मामलों के विभाग ने प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियमावली, 1957 के नियम-8 में यह संशोधन किया है.
वित्त मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक बयान में बताया कि आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) ने राजपत्र अधिसूचना जीएसआर 318 (ई) के जरिए प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियमावली (एससीआरआर), 1957 के नियम 8 में संशोधन किया है. इस संशोधन से ब्रोकरों को व्यापार करने में सुगमता बढ़ाने के लिए विनियामक स्पष्टता प्राप्त होती है.
मंत्रालय के मुताबिक उक्त नियमों में कुछ प्रावधानों पर विभिन्न हितधारकों द्वारा उठाई गई चिंताओं पर ध्यान देने के बाद डीईए ने सितंबर, 2024 में हितधारकों की टिप्पणियों को आमंत्रित करते हुए एक परामर्श पत्र (नियम 8 एससीआरआर (1957) पीडीएफ) सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए परामर्श पत्र) जारी किया था.
वित्त मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय क्षेत्र के परिमाण और परस्पर अंतर्संबंधों में वृद्धि तथा समय के साथ ब्रोकरों के व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए, डीईए ने नियमों में सन्निहित सुरक्षा उपायों की उपयुक्तता की समीक्षा करना आवश्यक समझा, जिससे कि हितधारकों के कार्यकलापों को बाधित किए बिना नियमों का आशय पूरा हो सके.
मंत्रालय ने कहा कि यह संशोधन हितधारकों से प्राप्त फीडबैक पर उचित विचार-विमर्श के बाद किया गया है तथा यह वित्तीय क्षेत्र में नियामक स्पष्टता प्रदान करने और व्यवसाय करने में सुगमता बढ़ाने पर सरकार द्वारा दिए जा रहे बल का हिस्सा है. इसके साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि बाजार से जुड़ी मध्यवर्ती संस्थाएं एक पारदर्शी और सुव्यवस्थित तरीके से भारत के पूंजी बाजारों के विकास में सहायता करना जारी रखें.
—————
/ प्रजेश शंकर
You may also like
20 मई से इन 3 जगहों पर भी कर सकते हैं पिंडदान, जरूर जानें इनके नाम
आज का वृषभ राशिफल, 20 मई 2025 : अधिकारियों और सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा
बस 10 साल काम, फिर पैसा ही पैसा! ये 10 कोर्स कर सकते हैं अर्ली रिटायरमेंट का सपना पूरा
देवो के देव लिखेंगे 20 मई को इन 4 राशि वालों की बेहद सुनहरी किस्मत
Aaj Ka Panchang, 20 May 2025 : आज ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी तिथि, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय