प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) को 10 साल पूरे हो चुके हैं। नियमों के मुताबिक, बैंक अकाउंट खुलने के 10 साल बाद केवाईसी (नो योर कस्टमर) अपडेट करना जरूरी होता है। ऐसे में सरकार ने 30 सितंबर तक जन धन योजना के तहत खोले गए अकाउंट की री-केवाईसी यानी फिर से केवाईसी कराने को कहा है। अगर आपका भी जन धन अकाउंट है तो 30 सितंबर तक री-केवाईसी करा लें। यानी आपके पास अब सिर्फ 1 ही दिन का टाइम बचा है। ऐसा न कराने पर बैंक आपको अकाउंट बंद कर सकता है। यहां हम आपको सवाल-जवाब में री-केवाईसी और जन धन अकाउंट के बारे में बता रहे हैं…
सवाल 1: री-केवाईसी क्या होती है और यह क्यों जरूरी है?री-केवाईसी एक आसान प्रोसेस है, जिसमें आप बैंक में अपनी पुरानी जानकारी जैसे नाम, पता और फोटो अपडेट करते हैं। यह धोखाधड़ी रोकने और बैंकिंग सर्विस सही तरह से जारी रखने में भी मदद करता है।
सवाल 2: किसे करानी है री-केवाईसी?जिन खातों को 2014-2015 में खोला गया था, उनके होल्डर्स को री-केवाईसी करानी होगी, क्योंकि इन खातों की KYC वैधता 10 साल की है। अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए ये प्रोसेस जरूरी है।
सवाल 3: बैंक इस सुविधा के लिए क्या कर रहे हैं?सरकारी बैंक जुलाई 1 से सितंबर 30, 2025 तक पूरे देश में ग्राम पंचायत स्तर पर कैंप लगा रहे हैं। ये कैंप अकाउंट होल्डर्स के घर जाकर री-केवाईसी कर रहे हैं। अब तक लगभग 1 लाख ग्राम पंचायतों में कैंप लग चुके हैं, और लाखों लोगों ने अपडेट कर लिया है।
सवाल 4: अगर री-केवाईसी न की तो क्या होगा?खाता निष्क्रिय यानी इनऑपरेटिव हो सकता है, जिससे लेन-देन रुक जाएंगे और सरकारी सब्सिडी मिलने में भी परेशानी हो सकती है।
सवाल 5: जन धन अकाउंट में मिलता क्या-क्या है?जन धन योजना में कई चीजें मिलती हैं:
सवाल 6: ये खाता कौन खोल सकता है?इस योजना के तहत, जिन लोगों के पास कोई अन्य खाता नहीं है, वे किसी भी बैंक शाखा या बैंक मित्र के जरिए खाता खोल सकते हैं।
सवाल 7: ये खाता कैसे खोलें?खाता खोलना तो बिल्कुल आसान है। बस ये चीजें चाहिए: बस, नजदीकी बैंक, पोस्ट ऑफिस या फिर किसी बैंक मित्र (BC) के पास जाओ, फॉर्म भरो, और खाता खुल जाएगा। अब तो कई जगह ऑनलाइन भी खाता खोलने की सुविधा है। ये खाता कोई भी व्यक्ति खोल सकता है।
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